इंदौर : सूत्रों की मानें तो वरिष्ठ नेता कृष्णमुरारी मोघे की भोपाल में सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद इंदौर के अनलॉक होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। मोघे ने ही सीएम शिवराज से इंदौर को अनलॉक करने का आग्रह किया था। उसके बाद जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में शहर को अनलॉक करने पर मुहर लगा दी गई। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।
ये गतिविधियां होंगी प्रतिबंधित/ अनलॉक
स्कूल कॉलेज,शैक्षणिक/प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी पर इनके व्यावसायिक कार्यालय खुल सकेंगे। इन संस्थानों में ऑनलाइन क्लास चल सकेगी।
हर तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोंरंजन, सांस्कृतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
हाट बाजार नहीं लग सकेंगे।
सैलून कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संचालित हो सकेंगे।
शॉपिंग मॉल (shopping mall) खुल सकेंगे पर मॉल के अंदर फ़ूड ज़ोन (food zone), सिनेमा (cinema), प्ले ज़ोन (Play Zone) आदि बंद रहेंगे।
धर्मस्थल पूजा स्थल पर एक समय में चार अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
विवाह (Weddings) में दोनों पक्ष को मिलाकर 20 लोगों के साथ अनुमति रहेगी इस प्रायोजन के लिए शासन से आयोजकों को क्षेत्रीय SDM को अतिथियों के नाम की सूची कार्यक्रम के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। विवाह समारोह हेतु किसी प्रकार की अनुमति आवश्यकता नहीं होगी।
रविवार (sunday) को जनता कर्फ्यू रहेगा।इस दिन केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सेवाएँ ही संचालित रहेगी।सब्ज़ी मंडी भी बंद रहेगी।
रात्रि 11बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
सभी रेस्टोरेंट, फूड़ ज़ोन तथा मिठाई नमकीन के संस्थान इस शर्त पर संचालित हो सकेंगे कि वहाँ केवल टेक अवे/होम डिलिवरी ही होगी। शाम 6 बजे बाद ये संस्थान शटर बन्द कर किचन चालू रखते हुए रात 10.30 बजे तक टेकअवे, होम डिलीवरी कर सकेंगे।
56 दुकान नो ईटिंग जोन।
56 दुकान क्षेत्र के आस-पास सौ मीटर परिधि नो ईटिंग ज़ोन रहेगी, तथा इस परिधि में अगर कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करता पाया गया तो उसपे रुपये 500 प्रति व्यक्ति अर्थदंड नगर निगम आरोपित कर सकेगा। अन्य फ़ूड जोन में भो यह नियम लागू रहेगा।
चाय, पोहे, चाट के ठेले टेकअवे सिस्टम के साथ संचालित होंगे।
जिम (Gym) अपनी 50% क्षमता पर संचालित हो सकेंगे
निजी कार्यालय 50% स्टाफ़ क्षमता पर संचालित हो सकेंगे।
समस्त होटल या सलून इत्यादि स्थानों पर संचालित स्पा सेंटर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
चोइथराम व निरंजनपुर फल- सब्जी मंडी चालू रहेगी।
विभिन्न बीपीओ में नाइट शिफ्ट संचालित हो सकेगी।