प्रदेश में शराब की तरह भांग की भी नई दुकानें नहीं खुलेंगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए नई नीति जारी की है। इसके मुताबिक पुरानी दुकानों को दस प्रतिशत राशि बढ़ाकर नीलाम किया जाएगा। दुकान नीलाम करने के पहले उसे लेने वाले का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। वाणिज्यिक कर विभाग ने भांग, भांगघोटा और भांग की मिठाई की दुकान नीलाम करने के लिए जारी नीति में तय किया है कि दुकान आवंटन के पहले देखा जाए कि उसे लेने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड कैसा है। ऐसा व्यक्ति जिसे छूत की बीमारी है, वो दुकान लेने के लिए अपात्र होगा।
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