इंदौर : आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर ने रविवार को छोड़कर 30 जुलाई से 4 अगस्त तक कुल 5 दिन ज़ोन 1 याने शहर के मध्य क्षेत्र में बाजार प्रतिदिन खोलने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इन 5 दिनों में लेफ्ट- राइट का नियम लागू नहीं होगा। रविवार 2 अगस्त को पहले की तरह पूरे शहर में लॉक डाउन रहेगा।
सुबह 7 से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे दुकानें।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्य क्षेत्र में बाजार सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस दौरान दुकानदारों, उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन।
जारी आदेश के अनुसार रविवार 2 अगस्त को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दिन केवल अत्यावश्यक सेवाएं जैसे बिजली विभाग, नगर निगम, मीडिया, दवाई की दुकानें, अस्पताल, सुबह दूध वितरण आदि को छूट रहेगी। राखी के त्योहार को देखते हुए पोस्ट ऑफिस और कुरियर सर्विसेज के कर्मचारी घरों तक राखियों का वितरण कर सकेंगे।
56 दुकान पर टेकअवे की अनुमति होगी।
कलेक्टर के आदेशानुसार 56 दुकान के दुकानदार उपरोक्त 5 दिवसों में ग्राहकों को टेकअवे पद्धति से खाद्य सामग्री का वितरण कर सकेंगे, हालांकि ग्राहकों को वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। 5 अगस्त से पुनः होम डिलीवरी का सिस्टम लागू हो जाएगा।
कलेक्टर के आदेश में 10 वर्ष से छोटे बच्चों और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को हिदायत दी गई है कि वे घरों से बाहर निकलने से बचें। इसी के साथ गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी घरों में रहने की सलाह दी गई है।