एक दिन के लिए निलंबित किए गए दोनों मदिरा दुकानों के लाइसेंस।
इंदौर : जिला कलेक्टर द्वारा सनावदिया और कंपेल कंपोजिट शराब दुकानों के लाइसेंस 01 दिन के लिए सस्पेंड किए गए हैं।दरअसल, आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब तस्करो और नियम विरुद्ध शराब विक्रय करने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत कंपोजिट मदिरा दुकान सनावदिया और कंपोजिट मदिरा दुकान कंपेल के लाइसेंसियों द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किया जाना पाया जाने तथा अन्य अनियमितता पाए जाने पर विभाग द्वारा लाइसेंसियों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए थे । उक्त प्रकरणों को सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे द्वारा कलेक्टर के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा उक्त दोनों मदिरा दुकानों का लाइसेंस 01 दिवस दिनांक 30.11.2023 के लिए निलंबित किया है। दोनों दुकानों पर पर दस- दस हजार रूपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। दोनों मदिरा दुकानें दिनांक 29.11.2023 की रात्रि से 01.12.2023 की सुबह तक बंद रहेंगी तथा मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।उक्त निलंबन की अवधि में लाइसेंसी को किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति की पात्रता नही होगी।