इंदौर : इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप चुनाव के लिये व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में नाम वापसी के पश्चात अब 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इनके भाग्य का फैसला दो लाख 70 हजार से अधिक मतदाता करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचरण संहिता तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न नियमों, निर्देशों आदि का पालन सुनिश्चित करना होगा। उल्लंघन पाये जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निजी मकानों या अन्य सम्पत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिये मकान मालिक की अनुमति लेना होगी। प्रचार सामग्री में प्रत्याशी या दल अथवा चुनाव चिन्ह का उपयोग करने के लिये प्रत्याशी की सहमति जरूरी है। प्रत्याशियों को आयोग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन का हिसाब रखना होगा।
यह जानकारी मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक रूपवंत सिंह, व्यय लेखा प्रेक्षक शील आशीष तथा पुलिस प्रेक्षक अजीत सिंह यादव विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक में डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र, अपर कलेक्टर गण, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी और प्रत्याशी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिये किये जा रहे प्रबंधों की जानकारी दी। उन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते हो रहे इस चुनाव में सुरक्षित, सुव्यवस्थित तथा भयमुक्त रूप से मतदान कराने के लिये किये जा रहे विशेष इंतजामों और मतदाताओं को दी जाने वाली सुरक्षात्मक तथा बचाव की सुविधाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिससे की मतदाता कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुये सुरक्षित रूप से भयमुक्त होकर मतदान कर सकें।
बैठक में श्री मनीष सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर को वोटिंग मशीन, वी.वी.पेट का रैंडमाइजेशन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग तथा कोविड के मरीज मतदाताओं को डाक से मतदान करने का कार्य 22 अक्टूबर से शुरू कर 29 अक्टूबर तक किया जायेगा। इसके लिये 60 दल बनाये गये है। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी। इस कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को वोटर स्लिप का वितरण 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य किया जायेगा। प्रत्याशियों को आदर्श आचरण संहिता तथा निर्वाचन संबंधी नियमों का पालन करना होगा। पोटर,पैम्पलेट, बैनर, फ्लेक्स आदि प्रचार सामग्री प्रकाशित करवाने के संबंध में मुद्रक का नाम, पता, प्रतियों की संख्या, प्रकाशक आदि की जानकारी प्रचार सामग्री में देना होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को दिन-प्रतिदिन का हिसाब निर्धारित प्रारूप में रखना होगा। व्यय लेखा प्रेक्षक की मौजूदगी में लेखा दल द्वारा 24 तथा 28 अक्टूबर एवं एक नवम्बर को प्रत्याशियों अथवा उनके अभिकर्ता की उपस्थिति में व्यय लेखा का परीक्षण किया जायेगा।
बैठक में सामान्य प्रेक्षक रूपवंत सिंह ने बताया कि वे रैसीडेंसी में ठहरे हुये है निर्वाचन संबंधी किसी भी समस्या और शिकायत के संबंध में उनसे सम्पर्क किया जा सकता है। शिकायतें सी-विजिल, हेल्पलाइन नम्बर-1950 ईमेल आदि पर दर्ज कराई जा सकती है।
व्यय लेखा प्रेक्षक शील आशीष ने व्यय लेखा रखने के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी निर्वाचन की सूचिता बनाये रखने के लिये आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रचार-प्रसार का कार्य निर्धारित व्यय सीमा के भीतर करें।
पुलिस प्रेक्षक अजीत सिंह यादव ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिये प्रभावी व्यवस्था है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किये जा रहे है।
बैठक में डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्याप्त बल उपलब्ध रहेगा। निर्वाचन गतिविधियों पर चौकस नजर रखी जा रही है। निगरानी के लिये 25-25 एस.एस.टी. और एफ.एस.टी. दल क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जिलें में बड़ी संख्या में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।