सार्वजनिक स्थानों पर नहीं की जा सकेगी मूर्ति अथवा ताजिए की स्थापना, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

  
Last Updated:  August 17, 2021 " 11:32 pm"

इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाए रखने के उद्देश्य से इन्दौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार इंदौर जिले में कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेगा। ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जा सकेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी, ताजिये आदि की स्थापना नहीं की जा सकेगी। जनता से अपेक्षा की गयी है कि वे सभी अपने-अपने घरों में पूजा-उपासना आदि करेंगे। गणेश/माँ दुर्गा प्रतिमाओं का विर्सजन नदी/तालाबों/कुओं/बावड़ी आदि में नहीं किया जाएगा। बिलावली तालाब, पिपल्यापाला तालाब, सिरपुर तालाब, जवाहर टेकरी, यशवंत सागर आदि समस्त जल आपूर्ति स्थलों पर प्रतिमाओं का विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम/सीएसपी एवं झोनल अधिकारी या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत या मुख्य नगर पालिक अधिकारी, नगर परिषद से समन्वय कर प्रत्येक वार्ड में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन हेतु निश्चित स्थान पर एकत्रित करने की व्यवस्था करेंगे। मूर्तियां पहुचाते समय भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति विसर्जन हेतु समूह के रूप में नहीं जाएंगे। ढोल-ढमाके इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा।

सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी ताजियों की स्थापना।

इसी तरह ताजियों की स्थापना सार्वजनिक स्थान पर नहीं की जा सकेंगी। ताजियों का विसर्जन कर्बला पर किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जहां तक संभव हो ताजिये को ठण्डा धार्मिक रीति से घर पर ही किया जाए। इसके अतिरिक्त एसडीएम/सीएसपी द्वारा अपने क्षेत्र में नगर निगम से समन्वय स्थापित कर विसर्जन के लिए उन ताजिये हेतु जो छोटे एवं घरों पर रखे गये हैं, के लिए एकत्रीकरण केन्द्र चिन्हित कर उक्त स्थल पर नगर निगम द्वारा विसर्जन हेतु ताजिये एकत्रित किए जाएंगे। यहां से शासकीय व्यवस्था के तहत ताजिये आने वाले दिनों में ठण्डें किए जाएंगे ये ताजियें संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं ही इन एकत्रीकरण केन्द्रों पर पहुचाएं जाएंगे। ताजियें पहुचाते समय भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। समूह के रूप नहीं जाएंगे एवं ढोल-ढमाके इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह स्थल गणेश प्रतिमा एकत्रीकरण स्थल से भिन्न रहेगा। ग्रामीण/नगर परिषद क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार विसर्जन हेतु गणेश प्रतिमाओं तथा ताजियों का एकत्रीकरण स्थानीय निकायों जनपद पंचायत/केंटोमेंट बोर्ड/नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। इस हेतु संबंधित एस.डी.एम. व एस.डी.ओ.(पी) द्वारा समन्वय बनाकर एकत्रीकरण स्थल निर्धारित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सम्पूर्ण नियंत्रण संबंधित एस.डी.एम. व एस.डी.ओ.(पी) का रहेगा। एकत्रित की गई गणेश प्रतिमाओं/ताजिये के अंतिम निराकरण/विसर्जन का कार्य नगर निगम व संबंधित स्थानीय निकाय जनपद पंचायत/केंटोमेंट बोर्ड/नगर परिषद द्वारा किया जाएगा।
इस दौरान सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क पहनना होंगा, सेनेटाइजर, ग्लब्स का उपयोग करना होगा। कोराना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों एवं राज्य शासन व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *