इंदौर : जिस तरह अभी नगर निगम कचरा फेंकने या थूकने पर स्पॉट फाइन वसूलता है, उसी तरह कलेक्टर मनीष सिंह ने मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर स्पॉट फाइन लगाने का आदेश जारी करने की बात कही है। इसका जिम्मा भी नगर निगम को सौंपा जाएगा। मास्क ना लगाने पर 50 रुपए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके दायरे में निजी फर्मों के साथ‑साथ सरकारी विभाग और अस्पताल भी शामिल होंगे।
कलेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उक्त आदेश जारी कर निगम को स्पॉट फाइन लगाने के अधिकार देंगे। जिन उद्योगों या व्यापारिक फर्मों को अनुमतियां दी गई है उन्हें सेनिटाइजेशन से लेकर अन्य सावधानियां भी रखनी होंगी ।
दुकानदारों, सरकारी कर्मचारियों पर भी लगेगा जुर्माना।
अभी 29 गांवों और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के लिए दी गई अनुमतियों में देखा जा रहा है कि दुकान पर भीड़ लगी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा है। अब इस मामले में संबंधित दुकानदार पर पहली बार में 1000 रुपए और दूसरी बार में 5 हजार रुपए तक का स्पॉट फाइन लगाया जा सकेगा। कलेक्टर के मुताबिक इस दायरे में निजी फर्मों के साथ‑साथ सरकारी कार्यालय भी आएंगे। पंजीयन विभाग सहित मंडी या अन्य जगह मास्क व अन्य दिशा-निर्देशों का पालन ना किया तो सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लीनिक में भी लागू होगा।