इंदौर : नकली शराब पिलाकर लोगों का जीवन संकट में डालने वाले 2 बार संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बार के संचालकों को नकली शराब की सप्लाई करने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्त में लिया गया है।
आरोपियों के विरुद्ध धारा 304 के तहत प्रकरण दर्ज कर रासुका की कार्रवाई भी की जा रही है।
शनिवार को प्रेस वार्ता के जरिए डीआईजी मनीष कपूरिया और एसपी वेस्ट महेशचंद्र जैन ने यह जानकारी दी। अन्य पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे।
पैराडाइज व सपना बार में शराब पीने के बाद बिगड़ी थी तबीयत।
डीआईजी कपूरिया व एसपी जैन ने बताया कि 25/07/2021 को थाना एरोड्रम पर शिशिर उर्फ छोटू चौधरी पिता ओम प्रकाश चौधरी निवासी स्कीम न . 51 इंदौर की अज्ञात कारणो से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था । जांच के दौरान मृतक का पीएम कराया गया और परिजन व दोस्तो के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने अपने कथन में बताया कि शिशिर ने दिनांक 23/07/2021 को छोटा बांगडदा रोड स्थित पेराडाइज बार एवं क्लब में दोस्तो के साथ रॉयल स्टेग शराब पी थी तभी से उसकी तबीयत खराब हुई थी। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एक अन्य साथी रिंकु वर्मा का स्वास्थ्य भी खराब होकर इलाजरत है । इसी क्रम में दिनांक 27/07/2021 को थाने पर सचिन पिता रमेशचन्द्र गुप्ता निवासी सुखदेव नगर इंदौर की मृत्यु अज्ञात जहर से होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मर्ग कायम कर मृतक सचिन गुप्ता का पीएम कराया गया । मृतक के परिजनो एवं दोस्तो के बयान लिए गए, जिसमें यह बात सामने आई कि सचिन ने दिनांक 25/07/2021 को मरीमाता चौराहा स्थित सपना बार एण्ड रेसट्रोरेंट में बैठकर रॉयल स्टेग शराब पी थी जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और दिनांक 27/07/2021 को उसकी मृत्यु हो गई । पुलिस द्वारा मर्ग कायम करके मृतकों का पीएम कराया गया था ।
विसरा रिपोर्ट में जहर से मौत होने की पुष्टि।
पीएम रिपोर्ट में मृतकों की मौत का कारण संदिग्ध जहर होने के कारण FSL राऊ से मृतको के विसरा का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ परीक्षण कर रिपोर्ट देने हेतु कहा गया था । मृतकों की विसरा रिपोर्ट में ईथाइल अल्कोहल व मिथाईल अल्कोहल पाए जाने से यह प्रमाणित हो गया कि पैराडाइज बार व सपना बार के संचालक द्वारा नकली शराब उक्त युवकों को पिलाई गई , जिसके कारण ही उनकी मृत्यू हुई। जिस पर मृतक शिशिर एवं सचिन की मर्ग जांच पर से अप.क्रं . 425/21 एवं 426/21 धारा 304,328 भादवि एवं 49 क आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर दोनो बार संचालको को गिरफ्तार किया गया।
खंडवा से सप्लाई होती थी जहरीली शराब।
डीआईजी व एसपी वेस्ट के अनुसार दोनों बार संचालकों से अवैध व जहरीली रॉयल स्टेग शराब के संबंध में पूछताछ की गई। दोनों ने बताया कि वह अपने अन्य साथी प्रवीण पिता सत्यनारायण यादव निवासी- न्यू गोविंद कॉलोनी बाणगंगा एवं पंकज पिता धनप्रकाश सूर्यवंशी निवासी वाल्मीकि नगर बाणगंगा इंदौर से सस्ते दाम पर नकली शराब खरीदते थे । उक्त जानकारी पर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर प्रकरण में साथी आरोपी प्रवीण यादव व पंकज सूर्यवंशी को पकड़ा गया। उनसे नकली शराब के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने राहुल उर्फ बंटी निवासी विदुर नगर से नकली शराब सस्ते दाम पर खरीदना बताया। राहुल उर्फ बंटी ने मांधाता जिला खंडवा के कालिका प्रसाद से नकली शराब लेना बताया । सभी को दोनों अपराध में नामजद आरोपी बनाया गया है।
आरोपियों के खिलाफ होगी रासुका की कार्रवाई।
पुलिस के मुताबिक आरोपी योगेश उर्फ योगी यादव, विकास बरेडिया, प्रवीण यादव और पंकज सूर्यवंशी की गिरफ्तारी के साथ न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जा रहा है । इन आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।