सीबीआई निदेशक वर्मा बहाल पर नहीं ले सकेंगे नीतिगत फैसले

  
Last Updated:  January 8, 2019 " 08:42 am"

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेश को खारिज करते हुए सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को पुनः बहाल कर दिया है। हालांकि वे कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्मा के भविष्य का फैसला हाई पॉवर कमिटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष होंगे।
केंद्र सरकार ने सीबीआई में मची खींचतान को देखते हुए 23 अक्टूबर 2018 को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था। आलोक वर्मा ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी थी। वर्मा के अलावा एक ngo कॉमन कॉज ने भी सरकार के फैसले के खिलाफ अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद बीती 6 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार 8 जनवरी को जस्टिस एसके कौल की बेंच ने केंद्र सरकार के फैसले को निरस्त करते हुए आलोक वर्मा की बहाली का आदेश तो दिया पर उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया। अब उनके बारे में फैसला हाई पॉवर कमिटी करेगी।

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