नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66A को संविधान के अनुच्छेद 19(1) A का उल्लंघन बताते हुए उसे रद्द कर दिया है। जो भारत के हर नागरिक को “भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार” देता है। कोर्ट ने कहा, धारा 66A अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का हनन है।
अदालत के आदेश के बाद अब फेसबुक, ट्विटर, लिंकड इन, व्हाट्स एप सरीखे सोशल मीडिया माध्यमों पर कोई भी पोस्ट डालने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी।
इससे पहले धारा 66A के तहत पुलिस को ये अधिकार था कि वो इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में आईटी एक्ट की धारा 66A को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने इस फैसले को बड़ी जीत बताते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कायम रखा है।
Related Posts
June 4, 2022 सांसद लालवानी ने गिनाई मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां
इंदौर : केंद्र की मोदी सरकार के 08 वर्ष पूरे होने पर स्थानीय बीजेपी कार्यालय में आयोजित […]
May 5, 2025 श्रोताओं के दिल को छू गया नाट्य, काव्यमय सफर ‘प्रिय भाई..एक कविता हवी आहे’
इंदौर : साहित्य, संगीत और अभिनय की त्रिवेणी से सजा अलग तरह का कार्यक्रम 'प्रिय भाई..एक […]
July 20, 2021 नेता व मंत्रियों के साथ राज्यपाल से भी मिले मोघे, विभिन्न विषयों पर की अनौपचारिक चर्चा
इंदौर : भोपाल प्रवास पर पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्णमुरारी मोघे ने विभिन नेताओं […]
March 30, 2022 माताएं अपने बच्चों को ध्रुव, प्रह्लाद और भगत सिंह बनने के संस्कार दें- साध्वी ऋतम्भरा
इंदौर : भारत भूमि पूरे विश्व में अपनी अनूठी पहचान रखती है। हमारी सीमाओं पर ऐसे जवान […]
April 1, 2017 फैसला बदला:SC ने हाईवे पर शराब की दुकानों की दूरी घटाई, अब 220 मीटर नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर शराब की दुकानों की दूरी 500 मीटर से घटाकर 220 मीटर […]
October 5, 2017 लखनादौन सिवनी ओर बरघाट खुले में सौच से मुक्त घोषित सिवनी। प्रदेश सरकार ने सिवनी जिले की लखनादौन ओर बरघाट नगर परिषद ओर सिवनी नगर पालिका को […]
August 12, 2023 ‘एक्सप्रेस वे’ के जरिए प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने पेश की अपने हुनर की बानगी
मास कॉम डिपार्टमेंट ने आयोजित किया “एक्सप्रेस वे“
इंदौर : प्रेस्टीज प्रबंध संस्थान […]