सुप्रीम कोर्ट से गायत्री प्रसाद को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इंकार

  
Last Updated:  March 6, 2017 " 10:00 am"

नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार मे परिवहन मंत्री एवं गैंग रेप के आरोपी गायत्री प्रसाद की गिरफ्तारी से बचने की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी । कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक जांच होनी चाहिए। और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए
आपको बता दें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं और गैंगरेप का केस दर्ज होने के बाद से ही फरार हैं। साथ ही गायत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी गायब बताया जा रहा है। उनकी तलाश में अलग-अलग जगह छापेमारी हो चुकी है मगर पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है
सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने गायत्री के खिलाफ आरोपों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (पीसी एक्ट) की धारा सात को बढ़ाने की भी मांग की है। नूतन के अनुसार एफआईआर में गायत्री के खिलाफ बालू खनन के पट्टे का लालच देकर रेप करने का आरोप है। इसके लिए नूतन ने डीजीपी जावीद अहमद व अन्य संबंधित अफसरों को ई-मेल भेजा है।
इस मामले में डीजीपी जावीद अहमद ने बताया कि गायत्री भागा हुआ है इसलिए उसे भगौड़ा ही कहा जाएगा। उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्होंने बताया कि ना सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि अमेठी पुलिस और एसटीएफ भी गायत्री की तलाश कर रही है जल्द वह नहीं मिलता तो पुलिस कुर्की की कार्रवाई भी करेगी

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