सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर होगी कार्रवाई

  
Last Updated:  September 12, 2020 " 11:33 am"

इंदौर : जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश 11 सितम्बर से प्रभावशील होकर 8 नवम्बर तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार इंदौर जिले के सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र, मैसेज करने, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर वायरल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेण्ट्स करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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