इंदौर : बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में पांचों महिला आरोपियों की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। जेएमएफसी मनीष भट्ट की अदालत में हुई पेशी के दौरान पुलिस की ओर से एक आवेदन पेश किया गया। जिसमें आरोपी श्वेता पति विजय और आरती दयाल के वॉइस और सिग्नेचर सैंपल लेने की अनुमति चाही गई। बचाव पक्ष के वकीलों ने इसपर आपत्ति दर्ज कराते हुए जवाब देने और बहस के लिए समय मांगा। इसपर अदालत ने एक दिन का समय देते हुए मंगलवार को जवाब पेश करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से धर्मेन्द्र गुर्जर, घनश्याम गुप्ता और अखिल गोधा ने पैरवी की।
अमानवीय बर्ताव का आरोप।
इस बीच श्वेता पति विजय के वकील धर्मेन्द्र गुर्जर ने आरोप लगाया कि उनकी पक्षकार व मामले की अन्य आरोपियों के साथ जेल में अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। महिला कैदियों के लिए तय जेल मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा है। जेल में उनसे वो काम करवाए जा रहे हैं जो नियमों के खिलाफ हैं।
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