हनी ट्रैप मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

  
Last Updated:  September 24, 2019 " 04:07 pm"

इंदौर : बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में आरोपी श्वेता पति विजय, श्वेता पति स्वप्निल और ड्राइवर ओमप्रकाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

अनुसंधान जारी होने से नहीं मिली जमानत।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि हनी ट्रैप मामले में न्यायिक हिरासत में भेजी गई दो महिलाएं और एक पुरुष की जमानत अर्जी पर जेएमएफसी मनीष भट्ट की अदालत में सुनवाई हुई। पुलिस की ओर से जमानत देने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। ऐसे में आरोपियों को जमानत दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है। इसके बाद अदालत ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी।

बचाव पक्ष की दलीलें नहीं आई काम।

आरोपी श्वेता पति विजय, श्वेता पति स्वप्निल और ओमप्रकाश की ओर से पेश हुए वकीलों विवेक चौधरी, अमरसिंह राठौर, धर्मेंद्र गुर्जर और शक्तिपाल सिंह तोमर ने अदालत के समक्ष दलीलें पेश करते हुए अपने पक्षकारों को निर्दोष बताया। उनका कहना था कि पुलिस ने बिना किसी सबूत के उनके मुवक्किलों को आरोपी बना दिया है। एआईआर में भी उनका नाम दर्ज नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि अदालत उनके तर्कों से सहमत नहीं हुई।

सोमवार को नहीं हो सकी थी सुनवाई।

पुलिस द्वारा केस डायरी पेश नहीं किये जाने के कारण तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। मंगलवार को तीन बजे बाद पुलिस केस डायरी के साथ अदालत पहुंची। तब जाकर जमानत अर्जी पर सुनवाई हो सकी।

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