हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कलेक्टर ने जारी किया नया संशोधित आदेश, सुबह 6 से दोपहर 12 तक की जा सकेगी किराना सामान की होम डिलीवरी

  
Last Updated:  May 26, 2021 " 01:07 am"

इंदौर : जबलपुर हाइकोर्ट की डबल बेंच द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुपालन में कलेक्टर इंदौर ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है।

किराना दुकानों से होम डिलीवरी की छूट।

कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार खेरची किराना दुकानों से सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। दुकानदार ग्राहकों से फोन पर ऑर्डर लेकर सामान घरों तक पहुंचा सकेंगे। ग्राहकों का दुकान पर आना प्रतिबंधित रहेगा।

संशोधित आदेश में ये भी कहा गया है कि शहर के थोक दुकानदार, खेरची दुकानदारों से फोन पर आर्डर लेकर अपने गोदाम से किराना सामान भेज सकेंगे। सियागंज, मल्हारगंज, मालवा मिल व छावनी स्थित थोक किराना बाजार यथावत बन्द रहेंगे।

फल- सब्जी का चलित रूप से हो सकेगा विक्रय।

कलेक्टर के संशोधित आदेशानुसार फल व सब्जी का विक्रय सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक केवल चलित ठेलों के माध्यम से किया जा सकेगा। स्थायी दुकानों, हाट बाजार और सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठकर फल- सब्जी का विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। चोइथराम, निरंजनपुर व राजकुमार मिल फल और सब्जी मंडियां यथावत बन्द रहेंगी। चलायमान ठेलों पर फल- सब्जी बेचने वालों के लिए शहर से बाहर सात स्थान चिन्हित किए गए हैं,जहां से वे फल- सब्जी लाकर गली- मोहल्लों व कॉलोनियों में घूमकर बेच सकेंगे।

इन स्थानों से खरीदे जा सकेंगे फल- सब्जियां।

कलेक्टर के संशोधित आदेशानुसार सात स्थान तय किए गए हैं, जहां से चलित ठेले वाले फल व सब्जी खरीद सकेंगे। ये स्थान हैं :-

बरदरी ग्राम औद्योगिक क्षेत्र, उज्जैन रोड।

देवास ( एबी रोड) शिप्रा,एमआर-11

नेमावर रोड, देवगुराड़िया औद्योगिक क्षेत्र,

खंडवा रोड पर आसाराम बापू कंपाउंड, तेजाजी नगर ग्वाला कॉलोनी मोरोद गांव।

एबी रोड, महू रोड, रेती मंडी,

धार रोड बैंक बांक गांव ( अभिनंदन पेट्रोल के सामने।)

एयरपोर्ट रोड पर बिजासन बिजासन टेकरी।

आपको बता दें कि इंदौर के अभिभाषक चंचल गुप्ता और अभिनव मल्होत्रा ने कलेक्टर के 20 मई के आदेश के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में ऑनलाइन पिटीशन दाखिल की थी।सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डबल बेंच ने सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट कलेक्टर इंदौर को किराना व फल, सब्जी की दुकान सप्ताह में पांच दिन खोलने के लिए आदेशित किया था। उसी के अनुपालन में कलेक्टर ने मंगलवार को संशोधित आदेश जारी किया है।

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