हाइकोर्ट में 13 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

  
Last Updated:  July 2, 2025 " 12:02 am"

इंदौर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार आगामी 13 सितम्बर 2025 को समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रशासनिक न्यायाधिपति विवेक रूसिया के निर्देशन में म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में भी 13 सितम्बर 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

पक्षकारों की सहमति से उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु इस लोक अदालत में रखा जाएगा।

पक्षकार एवं अधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार (एम), ज्वाइंट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/सूचना दे सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।

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