संचालक मनजीत (रिंकू) भाटिया द्वारा बिना टीएनसीपी की अनुमति के किया गया है होटल निर्माण।
प्रशासन द्वारा की गई थी होटल सील करने की कार्रवाई।
इंदौर : कावड़ियों के साथ मारपीट को लेकर चर्चा में आए सिमरोल क्षेत्र स्थित होटल बलराज का निर्माण जिला प्रशासन द्वारा करवाई गई जांच में अवैध पाया गया है।
इंदौर जिले के महू तहसील स्थित ग्राम गवालू में हाल ही में बलराज होटल के कर्मचारी और कावड़ियों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें कुछ कावड़ियों को गंभीर चोटें आई थीं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह द्वारा उक्त मामले में जांच के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर के निर्देशों के अनुपालन में टप्पा सिमरोल के अपर तहसीलदार ने बलराज होटल के संचालक मंजीत भाटिया (रिंकू भाटिया) पिता देवेन्द्र सिंह भाटिया को होटल को लेकर भूमि के स्वत्व संबंधी दस्तावेज और निर्माण संबंधी समस्त अनुमतियां प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया था।
जिला प्रशासन द्वारा की गई प्रारंभिक जांच तथा संचालक मंजीत भाटिया (रिंकू भाटिया) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पाया गया है कि बलराज होटल में पंचायत द्वारा दी गई अनुमति से अधिक निर्माण कार्य किया गया है जो पूर्णतः अवैध एवं नियम विरूद्ध है। साथ ही बलराज होटल के निर्माण हेतु टीएंडसीपी से किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। उक्त दोनों तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बलराज होटल का निर्माण पूर्ण रूप से अवैध पाया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि होटल से जो कचरा निकलता है, उसमें गीला-सूखा कचरा निपटान की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। होटल का कचरा पास की जमीनों पर एवं रोड पर फैला रहता है, जिससे ग्राम में संकमण का खतरा फैल रहा है जो वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का भी उल्लंघन है।
बता दें कि बीते दिनों हुए घटनाक्रम में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा घायल कावड़ यात्रियों को पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा होटल बलराज को सील करने की कार्रवाई भी की गई थी।