इंदौर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले जिलास्तरीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार, 09 दिसंबर को किया जा रहा है। जिला न्यायालय के साथ तमाम तहसील न्यायालय और कुटुंब न्यायालय में भी लोक अदालत आयोजित की जा रही है। आपसी सहमति के आधार पर समझौता योग्य 78 हजार से अधिक प्रकरण निराकरण हेतु लोक अदालत में रखे गए हैं।
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश, इंदौर बीपी शर्मा ने पत्रकार वार्ता के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक, बीमा, विद्युत वितरण कंपनी, नगर निगम और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर इस लोक अदालत में किया जाएगा। निराकरण हेतु रखे गए प्रकरणों में प्री लिटिगेशन के 63 हजार 524, न्यायालयों में लंबित 15 हजार 939 मामले शामिल हैं। इनमें समझौता योग्य आपराधिक और चेक अनादरण के मामले भी जुड़े हैं।
68 खंडपीठों का गठन।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने बताया कि लोक अदालत के लिए कुल 68 खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें इंदौर जिला मुख्यालय में 53, डॉ. अंबेडकर नगर महू में 08, देपालपुर में 03, सांवेर में 03 और हातोद में 01 खंडपीठ का गठन किया गया है।
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