भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और कुछ निजी बैंकों को 25 मार्च से एक अप्रैल के बीच बैंक खुले रखने का निर्देश दिया है. आरबीआई ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है.
इस अधिसूचना में कहा गया है कि “सरकारी रसीद और भुगतान कार्यो की सुविधा के लिए सरकारी कामकाज का संचालन करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को वर्तमान वित्त वर्ष में सभी दिन और एक अप्रैल, 2017 को (शनिवार, रविवार और सभी छुट्टियों समेत) बैंक खुले रखने का निर्देश दिया गया है.”
इसमें कहा गया है, “इन सभी दिनों में सरकारी कामकाज का संचालन करने वाले रिजर्व बैंक के सभी संबंधित विभाग भी खुले रहेंगे.” उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए यह नियम बनाया गया है.
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