इंदौर : प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में 11 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन इंदौर जिले में किया जा रहा है।जिले में लंबित और प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किए जाने के लिए जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर को किया जा रहा है।
इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण ;मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद और भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया जाएगा। इसी के साथ विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हों, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामलें और अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। आमजन से इस नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का आपसी राजीनामे से निराकरण कराने की अपील की गई है।
11 दिसम्बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, राजीनामा योग्य प्रकरणों का होगा निराकरण
Last Updated: November 18, 2021 " 06:00 pm"
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