11 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी समझौते से होगा निराकरण

  
Last Updated:  September 9, 2021 " 02:03 pm"

इंदौर : लंबित प्रकरणों के आपसी सुलह और समझौते के आधार पर त्वरित निराकरण के लिए 11 सितम्बर को जिला और सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। यह लोक अदालत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में होगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिला और तहसील न्यायालयों में प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 66 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय में 50, अम्बेडकर नगर तहसील के लिए 9, सांवेर तहसील न्यायालय में 2, देपालपुर तहसील हेतु 4 और हातोद तहसील न्यायालय में एक खण्डपीठ का गठन किया गया है। लोक अदालत में ऐसे राजीनामा योग्य प्रकरणों को रखा जाएगा, जिनमें पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना हो, ऐसे पक्षकारों को लोक अदालत की खण्डपीठ द्वारा समझाइश दी जाएगी। यदि पक्षकारों के मध्य राजीनामे की सहमति बनती है, तो पक्षकारों के मध्य तय शर्तो के अनुसार राजीनामा लोक अदालत की गठित खण्डपीठ द्वारा करवाया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में विभिन्न बैंकों एवं फायनेंस कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी समझौते के आधार पर लोक अदालत की खण्डपीठ द्वारा निराकरण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर ने ऐसे सभी व्यक्तियों से ‘‘जिनके मामलें जिला न्यायालय में लम्बित है‘‘ से अपील की है कि यदि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले में या उनके विरूद्ध कोई मामला चल रहा हो, जो कि राजीनामा योग्य हो, तो वे सुलह समझौते हेतु अपने प्रकरण को 11 सितम्बर, 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखवा सकते हैं।

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