21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को नहीं मिलेगा पब और बार में प्रवेश, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

  
Last Updated:  December 21, 2020 " 12:58 pm"

शर्तों का उल्लंघन करने पर लायसेंस निरस्त करने के साथ पब ,बार सील होंगे।

कलेक्टर ने पब और बार संचालको को दी चेतावनी।

इंदौर : अब स्कूल कॉलेज के छात्र पब और बार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पब और बार की लाइसेंस की शर्तों में यह शामिल है कि 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पब और बार में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। कलेक्टर मनीष सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी पब और बार संचालक इस शर्त का सख्ती से पालन कराएं। आबकारी शर्तों के तहत 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पब और बार में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जो भी पब और बार 21 वर्ष से कम और स्कूल कॉलेज के बच्चों को प्रवेश देंगे उनके पब और बार का लाइसेंस निरस्त कर सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *