इंदौर : मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस कोविड 19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण नगरीय निकायो के करो, जैसे संपतिकर, जलकर प्रभार, निगम दुकानो का किराया आदि के भुगतान में कठिनाई महसूस होने की जानकारी संज्ञान में आने पर आमजन को राहत देते हुए, अधिभार में छूट प्रदान की गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार ऐसे करदाता जिनके द्वारा 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान किया जाएगा, उन्हे निम्नानुसार अधिभार में छूट दी जाएगी।
संपतिकर में छूट ।
संपतिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
संपतिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
संपतिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिश की छूट दी जाएगी।
दुकानों के किराए में छूट ।
नगरीय निकायो की परिसंपतियों के किराए के ऐसे प्रकरण, जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
नगरीय निकायों की परिसंपत्तियों के किराए के ऐसे प्रकरण, जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।
नगरीय निकायों की परिसंपतियों के किराए के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
जलकर में छूट ।
जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी ।
जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपए 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
आयुक्त प्रतिभा पाल ने शहर के करदाताओं से अपील की है कि शासन निर्देशानुसार उपरोक्त अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त करें और 31 अगस्त 2021 तक बकाया राशि का भुगतान कर शहर विकास में सहयोग दें।