भोपाल: 8 साल की बच्ची को अगवा करने के बाद दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करनेवाले आरोपी को भोपाल की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। घटना के 32 वे दिन अदालत ने फैसला सुनाते हुए त्वरित न्याय का उदाहरण भी पेश किया। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी विष्णु बामोरे को दोषी करार दिया था। सजा सुनाने से पहले विशेष जज कुमुदिनी पटेल ने आरोपी से पूछा की उसे अपने पक्ष में कुछ कहना है..इसपर आरोपी विष्णु ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फैसले के दौरान मृतक बच्ची के परिजन और अन्य लोग अदालत के बाहर मौजूद थे। आरोपी पर हमले की आशंका के चलते अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
पुलिस ने 8 दिन में पेश कर दिया था चालान।
भोपाल पुलिस ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विष्णु को खंडवा से गिरफ्तार करने के बाद 8 दिन में जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश कर दिया था। करीब 40 लोगों को पुलिस ने अपना गवाह बनाया था।
बच्ची का पड़ौसी था आरोपी।
फांसी की सजा पानेवाला दरिंदा विष्णु बामोरे भोपाल की कमला नगर बस्ती में बच्ची के पड़ौस में रहता था। बीती 8 जून को वह बच्ची को बहला – फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां दुष्कर्म करने के बाद उसने बच्ची की हत्या कर दी और शव समीप ही बहने वाले नाले में फेंककर फरार हो गया था। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद 9 जून को बच्ची का शव नाले से बरामद किया था। आरोपी विष्णु के घर से पुलिस को बच्ची की चूड़ियां और अन्य कई सबूत हाथ लगे थे।