इंदौर : मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगरीय निकायों के चुनाव अविलम्ब कराने का आदेश दिया है। जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेन्द्र शुक्ल की युगल पीठ ने यह आदेश पारित किया।
पूर्व पार्षद भरत पारख ने नगर निगम चुनाव में देरी के चलते हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ सीएम थे। याचिका में प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि सुनवाई के दौरान अपना जवाब पेश करते हुए शासन ने कहा था कि वह चुनाव करवाने के लिए तैयार है। शासन के जवाब पर विचार के बाद हाईकोर्ट की युगल पीठ ने चुनाव करवाने को लेकर आदेश पारित कर दिया।
बताया जाता है कि हाईकोर्ट के आदेश के चलते 3 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उसके बाद कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा की जा सकती है।
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