इंदौर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सोनल पटेल डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर की अदालत ने थाना बडगोंदा के अपराध क्रमांक 235/2020 धारा 452,354,190 भादवि 7/8 पॉक्सों में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अनिल पिता भंवरसिह आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम बुरालिया महू को धारा 354,452 भादवि एवं 7/8 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 3000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक आनन्द नेमा द्वारा की गई ।
जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि 6 मई 2020 को पीड़िता ने उसके माता-पिता के साथ थाने आकर रिपोर्ट की, कि वह ग्राम बुरालिया में रहती है, दिनांक 05/05/2020 को उसकी मॉ खेत पर गयी थी तथा उसके पिताजी निमाड गये थे। वह घर पर अकेली थी, इतने में उसका पड़ौसी अनिल उसके घर में आया व गलत काम करने की नीयत से उसका हाथ पकडा और उसकी पेंट को खीचने लगा, वह चिल्लायी तो उसकी मॉ आ गई।
मां के आने पर आरोपी अनिल गाली गलौज करने लगा व पुलिस के पास जाने पर पीड़िता और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस द्वारा आरोपी अनिल के विरूद्व अपराध क्रमांक 235/2020 धारा 452,354,354 ए,506,190 भादवि एवं 7/8 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया । करीब 9 माह चली सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए अदालत ने सजा व अर्थदंड से दण्डित किया।
नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास
Last Updated: March 24, 2021 " 07:46 pm"
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