इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत जन सामान्य के स्वास्थ्य हित और लोक शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए शवों के परिवहन के किराए को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार इंदौर शहर में एमवाय अस्पताल / मरच्यूरी से सामान्य शव कब्रिस्तान/ श्मशान ले जाने का किराया 400 रूपये तथा कोविड संक्रमित व्यक्ति के शव को कब्रिस्तान / श्मशान ले जाने का किराया 600 रूपये निर्धारित किया गया है। नॉन कोविड शव को शव वाहन से इंदौर जिले के भीतर व नगर निगम सीमा से बाहर ले जाने पर सांवेर, क्षिप्रा, मांगलिया, हातोद एवं महू ले जाने का किराया 700 रूपये , मानपुर, देपालपुर, चंद्रावतीगंज, चोरल का किराया 1100 रूपये तथा गौतमपुरा का किराया 1200 रूपये रहेगा। नॉन कोविड शव को शव वाहन से इंदौर जिले से बाहर खंडवा, खरगोन या बड़वानी जिलों में ले जाने हेतु 2 हजार 200 रूपए का शुल्क तय किया गया है। इसके अतिरिक्त नॉन कोविड शव को शव वाहन से इंदौर जिले से बाहर ले जाने हेतु उपरोक्त निर्धारित राशि के अलावा अन्य दूरी पर जाने हेतु बोलेरो/टवेरा का शव वाहन/एम्बुलेंस के रूप मे प्रयोग करने पर 10 रूपए प्रति किलोमीटर, ईको मारुती का प्रयोग करने पर 9 रूपए प्रति किलोमीटर तथा मारुती वेन का प्रयोग करने पर 8 रूपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जाना निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा पुलिस टीम को निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो इस पर सख्ती से नजर रखी जाए और उल्लंघन किए जाने पर सम्बंधित के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107, 116 एवं 151 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया जाए।
कोविड संक्रमित और नॉन कोविड संक्रमित शवों के परिवहन हेतु प्रशासन ने निर्धारित किया किराया
Last Updated: April 19, 2021 " 07:37 pm"
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