इंदौर : दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण मोरवाल के मामले में 17 सितंबर को सुनवाई हुई। यह सुनवाई न्यायाधीश सुबोध अभ्यकर की कोर्ट में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। इसके पहले पीड़िता पक्ष की और से उनके वकील ने कोर्ट के सामने अपने तर्क रखे और दस्तावेश पेश किए।
दरअसल बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण मोरवाल के खिलाफ एक युवती की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला महिला थाने में दर्ज किया गया है, तभी से आरोपी करण मोरवाल फरार है। आरोपी की तलाश में महिला थाना व इंदौर क्राइम ब्रांच लगी हुई है। बावजूद इसके आरोपी हाथ नहीं आ रहा है। महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के अनुसार 10 से अधिक बार टीम ने आरोपी के घर सहित अन्य संभावित स्थानों पर दबिश दी है, बावजूद इसके आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। फरार आरोपी के विरूद्ध 5 हजार रूपए के इनाम की भी घोषणा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई है।इसके साथ ही आरोपी की जल्द गिरफ्तारी को लेकर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी जाएगी। वहीं अब पुलिस ने आरोपी के पोस्टर बड़नगर समेत अन्य स्थानों पर चस्पा किए हैं।
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