भूमाफिया दीपक मद्दा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

  
Last Updated:  October 27, 2021 " 02:49 pm"

इंदौर : इनामी भूमाफिया दीपक मद्दे की जमानत याचिका इंदौर हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा की जा रही कार्रवाई की भी सराहना हाईकोर्ट ने की। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के भू माफियाओं की जमानत से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा जिन्होंने आम जनता के भूखंडों पर अवैध कब्जे किए हैं। पुलिस-प्रशासन को लगातार ऐसे लोगो के खिलाफ शिकायतें भी बड़ी संख्या में मिल रही हैं। दीपक मद्दे ने षड्यंत्र पूर्वक बेकसूर लोगों की जमीनें हथियाई और गृह निर्माण संस्थाओं की जमीने लूट ली। हाईकोर्ट ने इंदौर को अवैध कालोनियों और इस तरह की गतिविधियों का गढ़ भी बताया और कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *