इंदौर : स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देश को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में निरस्त किया गया है।इस बारे में यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा एक से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आरटीई के प्रावधान प्रभावशील होगें।
विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा हालांकि अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा। कक्षा 9 से 12वीं की कक्षाओं में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता (अमहाविद्यालयीन शाखा) 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
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