भोपाल : मध्यप्रदेश नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष की आयु सीमा 25 से घटाकर 21वर्ष करने संबंधी अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इससे 21साल के युवाओं का अध्मयक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब पार्षद, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद की पात्रता उम्र समान हो जाएगी। फिलहाल अध्यक्ष बनने के लिए पात्रता आयु 25 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित थी। जबकि पार्षद पद के लिए पात्रता आयु 21 साल है। इसके कारण 21 वर्ष की आयु में पार्षद बनने वाला अध्यक्ष नहीं बन सकता है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब 21 वर्ष के युवा भी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष बन पाएंगे। इसके लिए सरकार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करेगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन से राज्यपाल को अध्यादेश भेजा गया था। नगरीय विकास और आवास विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए फाइल विधि एवं विधायी विभाग को भेजी गई। विभागीय मंत्री ने अध्यादेश तैयार किया था। अध्यादेश में निकायों की सीमा परिवर्तन को दो माह पूर्व तक किया जा सकेग। पहले इसकी अवधि छह महीने थी।