17 मामलों में 18 लाख 80 हजार रुपए प्रतिकर देने के आदेश

  
Last Updated:  March 28, 2023 " 06:04 pm"

जिला स्तरीय प्रतिकर निर्धारण समिति की बैठक में लिया गया फैसला।

इंदौर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के तहत 18 लाख 80 हजार रूपये के प्रतिकर आदेश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे अपराध पीड़ितों/उनके आश्रितों को,जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति, जैसे मृत्यु, बलात्कार,लैंगिक अपराध, गंभीर चोट, एसिड अटैक से चोट कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को योजना के अन्तर्गत प्रतिकर प्रदान किया जाता है।

अपराध के फलस्वरूप मृत्यु की दशा में अधिकतम 4 लाख रूपए तक, शरीर में 100 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता होने पर अधिकतम 3 लाख रूपये तक एवं निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर अधिकतम 2 लाख रूपए तक, भू्रण की हानि की दशा में 50 हजार रूपए तक, महिला के प्रजनन क्षमता की स्थायी क्षति होने (बलात्कार को छोड़कर अन्य आपराधिक घटना में) की दशा में अधिकतम 1,50,000/- रू. तक, शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट व शल्य क्रिया होने की दशा में अधिकतम 50 हजार रूपए, सामूहिक बलात्कार/बलात्कार की दशा में अधिकतम 3 लाख रूपए, अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध की दशा में अधिकतम 2 लाख रूपए, एसिड अटैक से कुरूपता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर अधिकतम 3 लाख रूपए व कुरूपता 40 प्रतिशत से कम होने पर अधिकतम 1,50,000/-रूपए तक का प्रतिकर व शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज कराए जाने का प्रावधान है।

सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर की अध्यक्षता में म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत प्रतिकर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति, जिसमें पुलिस आयुक्त मकरंद देउसकर, कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष श्रीवास्तव सदस्य हैं, की बैठक दिनांक 25 मार्च को जिला न्यायालय में आयोजित की गई। मनीष कुमार श्रीवास्तव, सचिव/जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर ने बताया कि बैठक में मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण हेतु बलात्कार, छेड़छाड एवं हत्या संबंधी कुल 17 मामलों पर विचार विमर्श कर कुल 18 लाख 80 हजार रुपए अपराध के पीड़ितों एवं मृतकों के आश्रितों को प्रतिकर/पुर्नवास हेतु भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। पीड़ित प्रतिकर योजना समिति के सचिव मनीष कुमार श्रीवास्तव ने जन सामान्य से यह अपील भी की है कि यदि किसी परिवार में या परिचितों के साथ कोई अपराध जैसे- किसी की हत्या, गंभीर चोटें, एसिड अटैक, बलात्कार, लैंगिक अपराध घटित होता है, तो उस अपराध से पीड़ित और उनके आश्रित मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर कार्यालय में जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में स्थित है, सम्पर्क कर सकते हैं। ऐसे पीड़ित या हत्या के अपराध की दशा में उनके आश्रित जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन है, वहॉं न्यायालय से मामले में प्रतिकर हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करने की मांग कर सकते हैं।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *