इंदौर : चरित्र शंका में पत्नी को जलाकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय निलेश यादव, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), देपालपुर जिला इंदौर ने थाना बेटमा, जिला इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 55/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अजय पिता अर्जुन खरे आयु 30 वर्ष, निवासी बेटमा इंदौर को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।
ये था मामला।
दिनांक 07.07.2018 को मुतिका लता जली अवस्था मे सीएचसी देपालपुर लाई गई जहां थाने पर सूचना मिली कि लता चुल्हे में गिरकर जल गई है। लता को इंदौर ईलाज हेतु एमवायएच में रेफर कर दिया गया, जहा ईलाज के दौरान मृतिका लता के मरणासन कथन हुए उसने अपने साथ हुई घटना जानकारी देते हुए आरोपी पति अजय द्वारा चरित्र शका के कारण घासलेट डालकर जलाने की बात बताई। उक्त मरणासन्न कथनों के आधार पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 307 भादवि अपराध क्रमांक 332-2018 की एफआईआर पंजीबद्ध की गई।अन्य साक्षियों के कथन लेख किये गए एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। इलाज के दौरान महिला की मृत्यु होने पर आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा लगाई गई। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।