घरेलू गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई

  
Last Updated:  July 28, 2023 " 06:45 pm"

दो अलग-अलग टीमें बनाकर तीन जगह की गई कार्रवाई।

इंदौर : कलेक्टर डॉ.इलैया राजा टी के निर्देशन में जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने दो जांच दल बनाकर गैस सिलेंडर की अवैध कालाबाजारी एवं गैस अंतरण की रोकधाम के लिए तीन अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई।

दल द्वारा गांधी नगर स्थित गणेश बर्तन भंडार पर रिहायशी इलाके में गैस रिफिलिंग की शिकायत पर टीम द्वारा मौके से घरेलू सिलेंडर 14.2 kg से छोटे 3 kg के लोकल सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करते हुए मौके से घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 kg के 10 नग , 4 kg के 4 नग , 3 kg क्षमता के 8 नग गैस सिलेंडर सहित गैस अंतरण बंसी , पीतल के नॉजल , गैस रेगुलेटर आदि सामग्री जब्त की। दुकान संचालक कमल कसेरा के खिलाफ गैस रिफिलिंग का अवैधानिक व्यापार क्रय-विक्रय करने , रिहायशी इलाके में गैस अंतरण करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

इसी तरह जिला आपूर्ति विभाग के दल ने सुदामा नगर स्थित माने बर्तन भंडार पर श्री सांई लक्ष्मी गैस एजेंसी एचपीसीएल के हॉकर को घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी किए जाने हेतु घरेलू सिलेंडर विक्रय कर डिलीवर करते हुए मौके पर पकड़ा गया। मौके पर माने बर्तन भंडार की संचालक रेखा माने से 4 नग घरेलू गैस सिलेंडर एवं 8 नग 5 kg गैस सिलेंडर जब्त किए गए। गैस एजेंसी के हॉकर विमल शर्मा से अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाज़ारी किए जाने, बिना गैस कनेक्शन गैस सिलेंडर अधिक मूल्य लेकर विक्रय करने पर वाहन क्रमांक mp09lp4751 एवं इसमे रखे 36 नग 14.2kg एवं 2 नग 19 kg गैस सिलेंडर को मौके से जब्त किया गया।इसी तारतम्य में जांच दल द्वारा श्री साई लक्ष्मी गैस एजेंसी के गोडाउन की भी विस्तृत जांच की गई जिसमे गंभीर अनिमियता पायी गयी एवं स्टॉक में भारी अंतर होना पाया ।तदनुसार दल द्वारा 2 kg क्षमता के 51 नग भरे हुए, 5kg घरेलू प्रवर्ग का 01 नग भरा ,5 kg व्यावसायिक प्रवर्ग के 10 नग भरे एवं 211 खाली , 14.2 kg क्षमता के 580 नग भरे एवं 15 नग खाली , 19 kg व्यावसायिक प्रवर्ग के 106 भरे एवं 360 खाली गैस सिलेंडर को गोडाउन कीपर राजेश से जब्त किया गया। गैस एजेंसी संचालक शैलेन्द्र सिंग राजोरा, बर्तन भंडार संचालिका और हॉकर, तीनों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

दल द्वारा विष्णुपुरी में अंकुर गैस एजेंसी आईओसी के हॉकर के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर घरेलू सिलेंडर से गैस निकलकर खाली अन्य गैस सिलेंडर में अंतरण करते हुए पकड़ा गया । हॉकर द्वारा गैस सिलेंडर पंजीकृत उपभोक्ता को देने के पहले उनसे 1 से 2kg तक गैस निकालना पाया गया। वजन मानक वजन से कम पाए जाने, गैस अंतरण करने पर अवैध कारोबार करने पर मौके पर पाए गए 14.2 kg वाले 30 नग घरेलू गैस सिलेंडर एवं 01 नग व्यावसायिक गैस सिलेंडर एवं वाहन क्रमांक Mp09LR4595 को मय सिलेंडर मौके पर उपस्थित होकर शैलेन्द्र सिंगार से जब्त किया जाकर गैस एजेंसी संचालक अभय जैन एवं हॉकर शैलेन्द्र सिंगार के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

जांच दल द्वारा की गई कार्रवाई में तीनो प्रकरणों में सबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनयम 1955 की धारा 3/7 में प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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