कलेक्टर आशीष सिंह ने की अनूठी पहल।
इंदौर : इन्दौर जिले की सीमा में खुले हुए नलकूप/बोरवेल की सूचना देने वाले को 10 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने यह अनूठी पहल करते हुए इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है।
प्राय: नलकूप/बोरवेलों में पानी सुख जाने से संबंधित मकान मालिक / किसान / संस्था द्वारा उक्त अनुपयोगी नलकूपों/ बोरवेल को बिना ढक्कन लगाए खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे खुले नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की आशंका बनी रहती है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर कार्यालय द्वारा धारा 144 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकूपों/बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के बारे में आदेश जारी किया गया है। अनुपयोगी नलकूपों / बोरवेल को बिना ढक्कन लगे पाए जाने पर धारा 188 भा.द.वि. के तहत कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
आम जनमानस की सुरक्षा एवं उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराए जाने को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि इन्दौर जिले की सीमा अंतर्गत ऐसे नलकूप/बोरवेल जो खुले हुए हैं, उनकी सूचना कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक जी-12 में व्यक्तिशः अथवा टेलीफोन नम्बर 0731-181 पर एवं अभिनव मिसाल, स्टेनो शाखा मो.न. 9926734403 पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक दी
जा सकती है। सूचना सही पाए जाने पर सम्बंधित को 10 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।