कलेक्टर आशीष सिंह की नियम विरुद्ध शराब विक्रय करने वाले मदिरा दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई।
निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य और न्यूनतम विक्रय मूल्य के नियमों का किया जा रहा था उल्लंघन।
इंदौर : इंदौर जिले में विभिन्न वृत्तों में मदिरा दुकानों के लाइसेंसियों द्वारा निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने के नियम का उल्लंघन करने तथा अन्य अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर वृत्त प्रभारियों द्वारा लाइसेंसियों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए थे। ऐसी छह मदिरा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
कंपोजिट मदिरा दुकान निरंजनपुर, एम.आर.-9, तेजाजी नगर क्र.-2, पिपल्यापाला एवं खण्डवा नाका मदिरा दुकान पर मदिरा का विक्रय निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर होना पाया गया था । इसी तरह कंपोजिट मदिरा दुकान अभिलाषा नगर द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर शराब विक्रय किया जाना पाया गया। साथ ही मदिरा दुकान अभिलाषा नगर द्वारा उक्त अनियमितता वित्तीय वर्ष में दूसरी बार की गई थी। उक्त प्रकरणों को सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा उक्त 05 मदिरा दुकानों का लाइसेंस 01 दिवस यथा 04 अक्टूबर 2024 एवं मदिरा दुकान अभिलाषा नगर का लाइसेंस 02 दिवस 04 व 05 अक्टूबर 2024 के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही कंपोजिट मदिरा दुकान – निरंजनपुर, एम.आर.-9, तेजाजी नगर क्र.-2 एवं पिपल्यापाला पर 10 हजार की शास्ति अधिरोपित की गई है । निलंबन की अवधि में उक्त समस्त मदिरा दुकानें बंद रहेंगी तथा मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त लाइसेंसी को किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी ।