नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान शरिया कोर्ट की कानूनी वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि शरिया कोर्ट, कोर्ट ऑफ काजी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। उनके निर्देश किसी भी स्तर पर बाध्यकारी नहीं हैं। काज़ी कोर्ट कहें या शरिया कोर्ट, उसका आदेश कानून में लागू नहीं होता।
बता दें कि देश में कई स्थानों पर अवैध रूप से न्यायपालिका के समानांतर शरिया कोर्ट संचालित किए जा रहे हैं, जो वर्ग विशेष से जुड़े मामलों में सुनवाई कर फैसले भी सुनाते हैं, जबकि कानूनी रूप से उनकी कोई अहमियत नहीं है।
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