इंदौर : लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। उसके तहत कोरोना मुक्त ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कंटेन्मेंट एरिया को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सीमित गतिविधियों के संचालन का निर्णय लेने की बात प्रदेश सरकारों पर छोड़ी गई थी। उसी अनुक्रम में प्रदेश की चरमराती वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए शिवराज सरकार ने मप्र में शराब व भंग की दुकानें खोलने का निर्णय किया है।
5 मई से खुलेंगी शराब की दुकानें।
शिवराज सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक ग्रीन जोन में आनेवाले जिलों में सभी शराब और भंग की दुकानें 5 मई से खोली जा सकेंगी। ऑरेंज जोन में आनेवाले जिलों में कंटेन्मेंट एरिया को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मदिरा दुकानें खोलने की अनुमति होगी। जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़, देवास और ग्वालियर में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकानें खोली जा सकेंगी। शहरी क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं होगी।
तीन जिलों में नहीं मिलेगी कोई छूट।
रेड जोन में आनेवाले इंदौर, भोपाल व उज्जैन में प्रदेश सरकार ने किसी तरह की छूट नहीं देने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण का सबसे अधिक प्रकोप इन्हीं जिलों में पाया गया है। इस बात को देखते हुए सरकार ने इन तीनों जिलों में शराब व भंग की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी है। 17 मई तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।