इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह ने ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून के संचालन की अनुमति सम्बन्धी आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार ये संस्थान प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य कर सकेंगे।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार ब्यूटी पार्लर व हेयर कटिंग सैलून ग्राहकों को प्री अपॉइंटमेंट के जरिए बुकिंग के आधार पर समय देंगे। पार्लर में उपलब्ध सीटों के अनुसार एक समय में सीटों की संख्या के अनुसार ग्राहक बुलाए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु यहां कर्मचारियों को 2 शिफ्ट में अलग-अलग समय में बुलाया जा सकेगा।
औजारों को करना होगा सेनिटाइज..
सैलून में उपयोग किए जाने वाले औजारों को प्रत्येक ग्राहक के लिए बार- बार सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जहां-जहां हाथ लगने की संभावना है उन स्थानों को सैनिटाइज करने के बाद ही अगले ग्राहक को प्रवेश दिया जाएगा। आदेश में ग्राहकों को घर से टॉवल अथवा एप्रेन लाने की सलाह भी दी गई है, जिससे वे संक्रमण से बच सकें। पार्लर एवं सैलून में कार्य करने वाले व्यक्तियों को मास्क, ग्लब्स तथा कैप लगाना भी अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त डिस्पोजेबल गाउन का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है।
पार्लर एवं सैलून में काम करने वाले कर्मियों को डिस्पोजेबल एप्रेन पहनना होगा। यहां ब्लेड आदि का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि, जहां तक संभव हो डिस्पोजेबल सामग्री का ही उपयोग किया जाए। आदेश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्र में स्थित ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
समस्त ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून में रिकॉर्ड हेतु एक रजिस्टर रखे जाने के निर्देश हैं, जिसमें दिनांक, वार, आने वाले सभी ग्राहकों का नाम, उनका पूरा पता तथा मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। यह रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखे जाने के निर्देश है।
5 सदस्यों की टीम रखेगी नियंत्रण।
पार्लर एवं सैलून पर स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों एवं जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से एमपी ब्यूटी एसोसिएशन की सदस्य सुनीता जायसवाल, अनामिका सीतलानी, कंचन खतुरिया, रोहित जायसवाल एवं वृंदा मीना की पांच सदस्यीय अशासकीय कमेटी गठित की गई है। जिनके द्वारा संपूर्ण कामकाज पर नियंत्रण रखा जाएगा। इसी प्रकार हेयर कटिंग सैलून पर राजेश सेन रामजी, कन्हैया सेन, जितेंद्र परमार, मुकेश केलवा एवं जितेंद्र वर्मा व्यंकटेश की पांच सदस्यीय अशासकीय कमेटी निगरानी रखेगी। ये दोनों कमेटी समय-समय पर पार्लर एवं सैलून जाकर निरीक्षण करेंगी साथ ही यह सुनिश्चित करेंगी कि पार्लर एवं सैलून में सभी दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। निर्देशों के उल्लंघन की दशा में एसोसिएशन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, जोनल अधिकारी, नगर निगम अथवा थाना प्रभारी को अवगत कराया जाएगा। ये कमेटी अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करेंगी।