अवयस्क बालिका को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी को चार बार आजीवन कारावास
इंदौर : अवयस्क के साथ शादी का झाँसा देकर दुष्कृत्य करने और गर्भपात कराने वाले अभियुक्त को अदालत ने चार बार आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 13.08.2024 को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सविता जड़िया, इंदौर ने थाना आज़ाद नगर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 125/2021 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त अभिषेक, उम्र 20 वर्ष, निवासी रायसेन को धारा 376(2)(एन), 313 और पढ़े