ट्रक लूट की योजना बनाते पकड़े गए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज
इंदौर : सोनल पटेल तृतीय अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश महू की अदालत ने थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 530/2020 धारा 399,402 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के आरोपी कीर्ती राठौड पिता किशोरलाल राठौड उम्र 35 साल निवासी छोटा नागदा, मंडी रोड जिला धार के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि अभियोजन की ओर से एडीपीओ आनन्द नेमा ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखे कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ और पढ़े







