डकैती के आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा

  
Last Updated:  September 17, 2020 " 06:44 pm"

इंदौर : बिल्‍डर के घर मे घुसकर डकैती करने वाले आरोपियों को अदालत ने 2 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुप्रिया पाराशर की अदालत में थाना लसुडिया के अप.क्र.1296/2019 धारा 392, 395, 397 भादवि में गिरफ्तार आरोपी गण संजय पिता नाथूलाल खरे उम्र 48 साल निवासी 447 श्‍याम नगर इंदौर और गोविंद पिता मानसिंह ठाकुर उम्र 42 साल निवासी न्‍यू गौरी नगर इंदौर को पेश किया जाकर पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया था। अभियोजन की ओर से एडीपीओ अभिषेक जैन द्वारा तर्क रखे गए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपियों का 18 सितंबर तक का पुलिस रिमांड स्‍वीकार किया गया।
आपको बता दें कि फरियादी अंकित पिता केलाश गोयल ने बताया कि मैं एक बिल्‍डर का काम करता हूं। रात करीब 10:30 बजे की बात है। मैं अपने घर के अंदर पार्किंग में खडा था। मेरा सिक्‍यूरिटी गार्ड हरे कृष्‍णा मिश्रा व चौकीदार राजकुमार कोरकू दोनों गेट के बाहर थे। अचानक गार्ड व चौकीदार को पकडकर चार लोग, जिनके मुंह पर नकाब बंधा था, गेट के अंदर आये। दो लोगों के हाथ में कट्टे थे। एक के हाथ में चाकू व राड थी। उन्होंने मुझे व मेरे सा‍थी चौकीदार को पकड कर रस्‍सी से बांध दिया तथा मुंह पर टेप चिपका दी। चारो बदमाशों ने मुझे पकड लिया तथा फस्‍ट फ्लोर पर लाते समय बोले कि सामान कहां रखा है। मैने बेडरूम वाले कमरे में जा कर अलमारी खोलकर उसमें रखे नकदी करीब 1 लाख रूपये, चांदी के सिक्‍के और गले की सोने की चेन वजन करीब 25 ग्राम, दो मोबाइल फोन जिसमें एक आईफोन और एक सेमसंग फोन था को चारों बदमाश छीन कर भाग गए। उक्‍त सूचना पर अज्ञात व्‍यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना दौरान आरापियों को गिरफ्तार कर न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से उनकी दो दिन की पुलिस अभिरक्षा प्राप्‍त हुई।

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