पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर : पत्नी को प्रताडित कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि न्यायालय – चतुर्थ अपर सत्र न् यायाधीश, श्रीमान जयदीप सिंह, इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना हीरानगर, जिला इंदौर के अपराध में सत्र प्रकरण क्रमांक 151/2014 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी कमलेश उर्फ मन्नु आयु 35 वर्ष, निवासी गणेशनगर इंदौर को धारा 304 बी भा.दं.सं. में और पढ़े











