बिहार सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण को हाईकोर्ट ने किया रद्द
पटना : हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।पटना हाईकोर्ट ने गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। 11 मार्च 2024 को सुनवाई पूरी हुई हो गई थी। फैसला गुरुवार (20 जून) और पढ़े