इंदौर : जिले में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर आगामी 6 जुलाई को बच्चों का चयन पारदर्शी रूप से लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। जिले में अभी तक प्रायवेट स्कूलों में नि:शुल्क दाखिले के लिए लगभग 9 हजार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिले में इस वर्ष प्रायवेट स्कूलों में कुल 12 हजार 816 बच्चों का नि:शुल्क दाखिला इस अधिनियम के अंतर्गत कराया जाना है।
1 जुलाई तक दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी।
जिले में प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के सत्यापन की कार्रवाई भी चल रही है। अभी तक लगभग 4 हजार आवेदनों का सत्यापन किया गया है।
सर्वशिक्षा अभियान जिला परियोजना समन्वयक अक्षय सिंह राठौर ने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज की गई जानकारी के अनुसार एक जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है। आरटीई के तहत जिन बच्चों के आवेदन किए गए है, उनके माता-पिता या अभिभावक आवेदन में दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति को निकट के जनशिक्षा केन्द्र ले जाकर सत्यापन करवा लें। संबंधित केन्द्र में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए आवेदकों को अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन, आवेदन की पात्रता अनुसार और आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। मूल दस्तावेजों में मुख्यतः जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि है। राठौर ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सत्यापन के लिए बच्चों को ले जाने की आवश्यकता नही है। पालक वर्तमान में मध्यप्रदेश में जिस जिले में है, उसी जिले में निकट के जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन-कर्ता अधिकारियों को मोबाइल एप से सत्यापन करने की पारदर्शी व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। सत्यापन के बाद तुरंत ही पालक को पात्र अथवा अपात्र होने की सूचना एसएमएस से भेजी जा रही है।