ट्रायल कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट।
जमीन से जुड़ा कोई पुराना है मामला।
इंदौर : लोकसभा चुनाव के चर्चित कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय बम जो ऐन वक्त पर भाजपा में शामिल हो गए थे, उनको जिला कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। एक पुराने जमीन विवाद में ट्रायल कोर्ट ने अक्षय बम और उनके पिता कांति बम के खिलाफ धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया था।पिछले हफ्ते भी इस प्रकरण की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। बुधवार को लगी तारीख पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने अक्षय बम और उनके पिता को अग्रिम जमानत दे दी।
बता दें, कांग्रेस ने अक्षय बम को लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया था। उसने कुछ दिन प्रचार भी किया लेकिन नाम वापसी के अंतिम दिन अपना फार्म वापस लेकर कांग्रेस को संकट में डाल दिया। इसके चलते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही मैदान में नहीं रहा। इसके बाद कांग्रेस ने नोटा अभियान चलाते हुए लोगों से नोटा का बटन दबाने की अपील की थी।
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