क्राइम ब्रांच इंदौर, थाना भंवरकुआ और खाद्य विभाग ने भंवरकुआ क्षेत्र के पालदा स्थित फेक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। यहां प्रतिबंधित व खुले मसालों की मिलावट कर पैकिंग व विक्रय की शिकायत लम्बे समय से मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान खड़ी व पीसी हल्दी, खड़ी व पीसी काली मिर्ची, (कीमत करीब 10 लाख रुपए) मिलावटी व अमानक स्तर की, जब्त की गई।
मेसर्स सुखलाल संस ट्रेडर्स नामक इस फर्म के प्रोपराइटर कमल जैन पिता गोकुल चंद्र जैन यहां खुले खाद्य मसाले खड़ी हल्दी को पॉलिश कर अमानक स्तर की पीसी हल्दी का निर्माण करते थे। इसी तरह खराब व घटिया काली मिर्च को भी आइल पॉलिश कर चमकदार बनाने का कार्य किया जा रहा था।
जब्त खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर विक्रेता के विरुद्ध मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं भंडारण की संभावना के आधार पर परीक्षण हेतु भेजे गए हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खुले मसाले विक्रय करना प्रतिबंधित होने से साथ ही खुले मसाले विक्रय करने से मिलावट की आशंका अधिक होने के कारण व जन स्वास्थ के लिए हानिकारक होने से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आरोपी प्रोपराइटर कमल जैन पिता गोकुल चंद्र जैन उम्र 55 वर्ष निवासी- 137 सिद्धार्थ नगर पुराना आरटीओ रोड इंदौर के विरुद्ध थाना भंवरकुआ पर अपराध धारा 272, 273 का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है।