अयोध्या मामले की जल्द सुनवाई संभव नहींः सुप्रीम कोर्ट

  
Last Updated:  April 1, 2017 " 07:30 am"

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई की संभावना नहीं है और वह इस मामले में पक्षकारों को विचार-विमर्श के लिए और समय देना चाहता है। मामले की जल्द सुनवाई के लिए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायालय ने यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस मामले में अलग पीठ का गठन किया जायेगा जोकि पूरे मामले की सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से जफरयाब जिलानी ने अदालत से कहा कि इस मामले में स्वामी पक्षकार नहीं हैं। पक्षकारों ने इस मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं।

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