आईडीए बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय।
इंदौर : प्रस्तावित अहिल्या पथ योजना को हरी झंडी देते हुए आईडीए बोर्ड ने इसे अनुमोदन के लिए संचालक टीएंडसीपी और प्रदेश सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ प्रस्तावित योजना के तहत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा जारी की गई ऐसी अनुमतियों को निरस्त करने की अपील करने का भी निर्णय लिया गया जिन्हें नगर निगम से अभी तक निर्माण की अनुमति नहीं मिली है। बोर्ड बैठक में कान्ह व सरस्वती नदी के किनारे विकसित करने और पूर्वी रिंग रोड स्थित अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पुल के समीप एस्ट्रो टर्फ और फुटबाल मैदान का विकास करने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
इन्दौर विकास प्राधिकरण संचालक मण्डल की 16.08.2024 को सम्पन्न हुई इस ठक में दीपक सिंह, संभागायुक्त सह अध्यक्ष, आशीष सिंह, कलेक्टर, इन्दौर अजय श्रीवास्तव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर व आर.पी. अहिरवार, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इ.वि.प्रा. (सदस्य सचिव) उपस्थित थे।
बैठक में ये लिए गए निर्णय।
संभागायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई आईडीए की बोर्ड बैठक में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2019 के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी की नवीन नगर विकास योजना अहिल्यापथ AP-1 से AP-5 तक प्रस्तावित आवासीय, औद्योगिक एवं मार्ग के संबंध में विचार किया गया।
इन्दौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 09.07.2024 के संकल्प क्रमांक 106 अनुसार इन्दौर विकास योजना में प्रस्तावित 75 मीटर चौड़ा मार्ग एवं 5 नगर विकास योजना AP-1 से AP-5तक अहिल्या पथ बनाया जाना है, जिससे बहुउद्देशीय सुविधा शहर को प्राप्त होगी। जैसे-
पीथमपुर, धार से उज्जैन को सीधी कनेक्टिविटी मिलना।
इंदौर शहर के मध्य क्षेत्र से यातायात का दबाव कम करना।
वर्ष 2028 में आने वाले सिंहस्थ में बाहर से आने वाले यात्रियों को उज्जैन तक सीधी मार्ग सुविधा उपलब्ध कराना।
इन्दौर के पश्चिमी क्षेत्र का बहुआयामी विकास।
फिनटेक सिटी पश्चिमी क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करेगी, साथ ही उक्त सिटी प्रदेश की पहली सिटी होगी, जहाॅ वित्तीय एवं साफ्टवेयर संस्थाएं कार्य करेगी।
ये योजनाएं सुपर कारिडोर, देपालपुर रोड़ को सीधे जोडेगी।
75 मीटर चौड़े मार्ग पर इन 5 योजनाओं का विकास उक्त मार्ग के साथ-साथ किये जाने से इस क्षेत्र का भी विकास होगा।
प्राधिकारी बोर्ड द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण अहिल्यापथ AP-1 से AP-5 तक के प्रस्ताव को धारा 50(1) में संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, भोपाल एवं राज्य शासन को प्रेषित करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि उक्त समस्त योजनाओं में दिनांक 09.07.2024 से 6 माह में नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जिन प्रकरणों में विकास अनुज्ञाऐं जारी की हैं एवं नगर निगम से विकास की अनुमति प्राप्त नही की गई हैं, में धारा (31) में संभाग आयुक्त, इन्दौर को उक्त अनुज्ञाएं निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत करें। साथ ही आयुक्त, नगर पालिक निगम को पत्र लिखकर उक्त योजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति जारी न की जाए।
ग्राम मोरोद तहसील एवं जिला इन्दौर स्थित शासकीय भूमि के खसरा क्रमांक 372/1 क्षेत्रफल 125.221 हेक्टेयर भूमि पर मंडी एवं ट्रांसपोर्ट नगर हेतु प्रस्तावित भूमि में जो वन भूमि है, को FCA (Forest Conversion Act) के अंतर्गत आवेदन एवं स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कंसलटेंट की नियुक्ति किये जाने का संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया।
संचालक मण्डल द्वारा कान्ह एवं सरस्वती नदी के किनारे के विकास हेतु योग्य कन्सलटेन्ट की सेवाएं लिए जाने का निर्णय लिया गया। इस पर होने वाला व्यय शासन द्वारा अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से प्रदाय राशि में समायोजित किया जा सकेगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में संचालक मण्डल द्वारा ग्राम मोरोद तहसील एवं जिला इन्दौर-खंडवा 60.0 मीटर चौड़े मार्ग से लगभग 1.50 कि.मी. दूर स्थित भूमि पर मंडी एवं ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित करने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही जिसमें कन्सलटेन्ट का चयन, भूपरिवर्तन आदि किये जाने का निर्णय लिया गया।
संचालक मण्डल द्वारा बंद पडी 5 कपडा मिलों की गणेश उत्सव समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस वर्ष यह राशि पूर्व निर्धारित राशि अनुसार रू. 3.00 लाख प्रति गणेश उत्सव समिति को प्रदान किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
संचालक मण्डल द्वारा शासन संधारित आयुक्त नियंत्रित देवस्थान श्री तुलसीदास राम मंदिर 243, खजूरी बाजार, इन्दौर स्थित परिसर भवन में जीर्णोद्धार/ पुननिर्माण में अमानती कार्य के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा कोई सुपर विजन राशि नही ली जाएगी।
प्राधिकरण के संचालक मण्डल द्वारा योजना क्रमांक 136 में भूखण्ड क्र. सी.एम.आर.-4 जिसका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्गमीटर है, पर आधुनिक आवासीय सह वाणिज्यिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु रूपये 120 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
संचालक मण्डल द्वारा प्रतिवर्षानुसार श्री अहिल्योत्सव समिति को अहिल्योत्सव वर्ष 2024 के आयोजन के अंतर्गत 229 वां पुण्य तिथि समारोह हेतु अनुदान राशि रु. 8.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।
प्राधिकारी संचालक मण्डल द्वारा एक निर्णय में अपनी योजना में 4 भूखण्ड चिन्हित किये जाकर वास्तुविद द्वारा उक्त पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के चलते प्रतियोगिता आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव को पुरस्कृत किया जाएगा।