साढ़े तीन लाख रुपए से अधिक मूल्य की अवैध मदिरा व सामग्री की गई जब्त।
इंदौर : कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे के निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अनिल माथुर एवं दिलीप खंडाते के नेतृत्व में मंगलवार को आबकारी वृत्त महू अ, महू ब, बालदा कॉलोनी, आंतरिक 2, छावनी एवं मालवा मिल ब की टीमों द्वारा महू में विभिन्न स्थानों जोशी गुराड़िया, हरसोला, पड़ाव, पत्थर नाला, मालेंडी, बंजारी, गोपालपुरा व अन्य स्थानों पर दबिश देकर कुल 15 छापों में 12 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)क, 34(f) के तहत पंजीबध्द किए गए। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार कर कुल 320 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। इसी के साथ 1550 किलोग्राम महुआ लहान जब्त कर सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। समस्त जब्त सामग्री का कुल बाज़ार मूल्य लगभग 2 लाख 19 हजार रुपए बताया गया है।
इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक मनीष राठौर, शालिनी सिंह, राजेश तिवारी, मनोहर खरे, मीरा सिंह, सुनील मालवीय, आबकारी आरक्षक ओम प्रकाश राठौड़, सावन, ओम बिरला, विपुल खरे,हुकुम सिंह, मोहित रैकवार,अजय चंद्रवाल,विवेक कनाडे,नर्मदा परमजीत कौर, उस्मान बेग,गायत्री,राहुल मौर्य, राहुल जामोद,बबलू सिसोदिया का योगदान रहा।
इसके अतिरिक्त बीते दो दिनों में जिले के विभिन्न वृत्तों में मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) धारा 36 ए और बी के तहत कुल 59 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इनमें 266.5 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 40.32 बल्क लीटर देशी मदिरा, 17.88 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 720 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया। जब्त समस्त सामग्री की अनुमानित कीमत 1 लाख 50 हजार रूपए बताई गई है।